यह ब्लॉग पोस्ट Unified Pension Scheme के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इस योजना को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने विभिन्न पहलुओं को विस्तार से कवर किया है।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (Unified Pension Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया है।
यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना है जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में आते हैं और इस नए विकल्प को चुनते हैं । यह योजना मौजूदा NPS के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और संरचित पेंशन लाभ प्रदान करने का प्रावधान करती है।
क्या है Unified Pension Scheme?

Unified Pension Scheme यानि एकीकृत पेंशन योजना 2025 एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मचारियों को एक वैकल्पिक योजना चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। यह योजना मुख्यतः निश्चित मासिक पेंशन भुगतान को सुनिश्चित करती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो National Pension System (NPS) के अंतर्गत आते हैं और स्वेच्छा से इस विकल्प का चयन करते हैं । यह योजना एक ‘निधि-आधारित’ पेंशन प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान उनके और नियोक्ता दोनों के नियमित और समय पर अंशदान और निवेश पर निर्भर करेगा।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही उपलब्ध होगा:
- कर्मचारी NPS के अंतर्गत आता है।
- यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अधिवर्षिता (Superannuation) प्राप्त करता है तो उसे रिटायरमेंट की तारीख से ही सुनिश्चित भुगतान मिलेगा ।
- यदि सरकार किसी कर्मचारी को FR 56 (j) के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त करती है (जो कोई दंड नहीं है), तो भुगतान ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू होगा ।
- 25 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर, भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जब कर्मचारी सेवा में रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त करता ।
हालांकि, यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, या इस्तीफा दे देता है, तो इस योजना के अंतर्गत उसे कोई सुनिश्चित भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में Unified Pension Scheme का विकल्प लागू नहीं होगा ।
Unified Pension Scheme के लाभ
1. सुनिश्चित भुगतान: सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% निश्चित रूप से दिया जाएगा। यह लाभ न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने पर मिलेगा ।
2. आनुपातिक भुगतान: यदि कर्मचारी की अर्हक सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है, तो आनुपातिक भुगतान मिलेगा।
3. न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान: दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर, प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ।
4. एकमुश्त भुगतान (Lump-sum Payment): Unified Pension Scheme के तहत, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी प्रदान की जाएगी। यह मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% की दर से, अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए दिया जाएगा । यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा ।
उदाहरण के तौर पर, यदि सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन 45,000 रुपये और महंगाई भत्ता 23,850 रुपये है, तो कुल परिलब्धियां 68,850 रुपये (45,000 + 23,850) होंगी । ऐसे में, 10 साल (120 महीने) की सेवा के लिए एकमुश्त राशि 1,37,700 रुपये होगी (20 पूर्ण छह महीने के लिए), और 35 साल (420 महीने) की सेवा के लिए 4,81,950 रुपये होगी (70 पूर्ण छह महीने के लिए)।
इसे और विस्तृत रूप से समझते हैं:
माना कोई कर्मचारी अधिवर्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी पूरी कर लेता है और FR 56(j) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्त के समय उसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता निम्नानुसार है:
मूल वेतन | 45,000 |
महंगाई भत्ता @53% | 23,850 |
कुल वेतन | 68,850 |
तो एकमुश्त राशि होगी:

अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशि:
परिलब्धियों का 1/10 (₹) | अर्हक सेवा की अवधि (अंशदान के महीनों की संख्या) एल | पूर्ण 6 महीनों की संख्या | एकमुश्त राशि (₹) |
₹6,885 | 10 वर्ष (120 माह) | 20 | ₹1,37,700 |
₹6,885 | 15 वर्ष (180 माह) | 30 | ₹2,06,550 |
₹6,885 | 20 वर्ष (240 माह) | 40 | ₹2,75,400 |
₹6,885 | 25 वर्ष (300 माह) | 50 | ₹3,44,250 |
₹6,885 | 30 वर्ष (360 माह) | 60 | ₹4,13,100 |
₹6,885 | 35 वर्ष (420 माह) | 70 | ₹4,81,950 |
यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है, तो कोई एकमुश्त राशि देय नहीं होगी ।
5. पारिवारिक सुरक्षा: यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को पेंशन का 60% दिया जाएगा।
6. महंगाई राहत (Dearness Relief): सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान (Family Payout) पर महंगाई राहत भी उपलब्ध होगी । इसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की तरह ही की जाएगी । महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी ।
Unified Pension Scheme में अंशदान और निवेश
Unified Pension Scheme में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान रहेगा, जो इस प्रकार है:-
- व्यक्तिगत कॉर्पस (Individual Corpus): इसमें कर्मचारी का अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10%) और केंद्र सरकार का समान अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10%) शामिल होगा । ये दोनों अंशदान प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किए जाएंगे ।
- पूल कॉर्पस (Pooled Corpus): केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान पूल कॉर्पस में करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है । यह अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के तहत सुनिश्चित भुगतान में सहायता के लिए है ।
निवेश विकल्प और PFRDA की भूमिका
कर्मचारियों को केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को चुनने की अनुमति है । ऐसे निवेश विकल्पों को Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाएगा । PFRDA समय-समय पर निवेश का ‘डिफॉल्ट पैटर्न’ भी परिभाषित कर सकता है । यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश का विकल्प नहीं चुनता है, तो यह ‘डिफॉल्ट पैटर्न’ लागू होगा ।
वहीं, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा।
सेवानिवृत्ति पर कॉर्पस का हस्तांतरण
सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी Unified Pension Scheme विकल्प के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए बेंचमार्क कॉर्पस (Benchmark Corpus) के मूल्य या यूनिटों के बराबर व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को पूल कॉर्पस में हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करेगा ।
- यदि व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है: कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान करने का विकल्प होगा ।
- यदि व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक है: कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के हस्तांतरण को अधिकृत करेगा, और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी ।
- यदि हस्तांतरित मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से कम है: इस स्थिति में, सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा ।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
- पिछली सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए: Unified Pension Scheme के प्रावधान उन NPS के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जो योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं । ऐसे कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि (Public Provident Fund) दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाया का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में ‘टॉप-अप’ राशि के प्रावधान के माध्यम से उनके खाते को समायोजित किया जाएगा।
- कोई अन्य लाभ का दावा नहीं: यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के तहत Unified Pension Scheme का विकल्प चुना है, वह सेवानिवृत्ति के बाद सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, या बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही वाले कर्मचारियों के लिए: अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme विकल्प के तहत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
- PFRDA के विनियम: PFRDA एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है।
निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक साहसिक और लाभकारी कदम है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। सुनिश्चित भुगतान, महंगाई राहत, और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभों के साथ, यह योजना कर्मचारियों को एक स्थिर और सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन जीने में मदद करेगी।
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