NPS Tax Benefits in Hindi | NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 प्रमुख Tax Benefits

प्रत्येक वर्ष सभी सरकारी कर्मचारियों को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल वेतन के अनुसार Income Tax देना पड़ता है। लेकिन जब NPS Tax Benefits की बात करें तो यह OPS (Old Pension Scheme) में मिलने वाले Tax Benefits से कुछ मायनों में अलग हो जाता है।

जैसा कि आपको पता होगा, सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को अब New Pension Scheme के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक पेंशन योजना के साथ-साथ निवेश योजना भी है।

NPS के तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं- Tier-I और Tier-II. Tier-I जहाँ अनिवार्य खाता होता है, वहीं Tier-II स्वैच्छिक खाता होता है।

पहले Tier-I में दिए गए योगदान के आधार पर ही सरकारी कर्मचारी NPS Tax Benefits का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने एक नया आयकर बचत स्कीम पेश किया है जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी Tier-II में भी निवेश करके NPS Tax Benefits ले सकता है। लेकिन इसका Lock-in period तीन साल का होगा।

इस लेख में हम बताने वाले हैं कि New Pension Scheme के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को कौन-कौन से 6 प्रमुख NPS Tax Benefits मिलते हैं। इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वेतन पर NPS Tax Benefits के साथ-साथ उन Tax Benefits की भी चर्चा की गई है जो कर्मचारी द्वारा NPS से आंशिक निकासी और maturity पर मिलते हैं।

तो आईए देखते हैं NPS Tax Benefits कौन-कौन से है।

संबंधित लेख:
1. Structure of NPS for Government Employees
2. Government Employees द्वारा NPS के तहत फंड में निवेश

Tier-I खाते पर टैक्स छूट:

NPS के अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को Tier-I खाते में अनिवार्यतः योगदान देना ही पड़ता है।

वर्तमान में यह योगदान कर्मचारी के Basic Pay और Dearness Allowance के योग के 10% के बराबर है।

Tier-I खाते में योगदान देने पर मिलने वाला NPS Tax Benefits निम्नलिखित हैं-

1. कर्मचारी द्वारा Tier-I में योगदान देने पर Section 80CCD (1) के तहत कर छूट-

Income-tax Act, 1961 के Section 80CCD (1) के अनुसार Tier-I खाते में कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान पर NPS Tax Benefits मिलता है।

लेकिन यह छूट Income Tax के Section 80C के तहत मिलने वाले कर छूट की समग्र सीमा 1.50 लाख रुपये के भीतर ही हो सकता है।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि Tier-I में कर्मचारी द्वारा दिया गया योगदान उसके Basic Pay और DA के योग के 10% के बराबर होता है।

यदि यह योगदान Section 80C के तहत मिलने वाले कर छूट की सीमा 1.50 लाख रुपये के भीतर है तो यह पूरी तरह से कर मुक्त हो जाता है।

2. सरकार द्द्वारा Tier-I में योगदान देने पर Section 80CCD (2) के तहत कर छूट-

सरकार द्वारा भी कर्मचारी के NPS खाते में योगदान दिया जाता है जो वर्तमान में कर्मचारी के Basic Pay और DA के योग के 14% है।

कर्मचारी के NPS खाते में सरकार द्वारा दिया गया यह योगदान NPS Tax Benefits के अंतर्गत आता है और यह पूरा योगदान कर मुक्त होता है।

3. Section 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त छूट-

कोई सरकारी कर्मचारी Tier-I में अतिरिक्त निवेश करके उसपर भी NPS Tax Benefits प्राप्त कर सकता है।

मान लीजिए किसी कर्मचारी ने आयकर अधिनियम की धारा,1861 के अंतर्गत उपलब्धC 1.5 लाख रूपए की अधिकतम सीमा को प्राप्त कर लिया है तो, इस कर छूट के अतिरिक्त वह Section 80CCD(1B) के तहत भी 50 हजार रुपये तक की कर छूट के लिए दावा कर सकता है।

इस तरह वह कर्मचारी Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) के तहत कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक का NPS Tax Benefits प्राप्त कर सकता है।

4. Tier-II के अंतर्गत एक और नए खाते का फायदा:

वैसे तो Tier-II के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को किसी तरह का NPS Tax Benefits नहीं मिलता है।

यानी यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से NPS में Tier-II खाता खुलवाता है तो इसमें निवेशित धन पर वह किसी तरह का कर छूट का दावा नहीं कर सकता था।

लेकिन अगस्त 2020 में PFRDA ने Tier-II के खाते से संबंधित एक नए आयकर बचत स्कीम की घोषणा की जिसका लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी ही उठा सकते हैं।

इस स्कीम के तहत मिलने वाला आयकर बचत लाभ, Tier-I के तहत मिलने वाले आयकर बचत के लाभ के अतिरिक्त होगा।

इस नए स्कीम के अनुसार Tier-II में केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग से फंड जमा कर सकते हैं लेकिन इसका Lock-in period 3 साल का होगा।

कर्मचारी को इस तीन साल की Lock-in period के दौरान किसी भी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, यदि कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / कानूनी वारिस उस खाते में जमा धन की निकासी कर सकता है।

इस खाते में जमा धन आयकर के अंतर्गत मिलने वाले छूट (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) मे शामिल किया जा सकता है।

उपरोक्त NPS Tax Benefits ऐसे हैं जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त वेतन पर लागू होते हैं और इनका फायदा NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी सामान्य रूप से उठा सकते हैं।

दूसरी बात यह कि ये सभी NPS Tax Benefits NPS एन निवेश करने पर प्राप्त होते हैं।

लेकिन NPS से धन निकासी पर भी कुछ NPS Tax Benefits मिलते हैं, यानी जब कोई कर्मचारी अपने NPS खाते से धन निकालता है तो पूरे धन पर टैक्स नहीं लगता है और इस तरह कुछ टैक्स लाभ मिल जाता है।

तो आईए देखते हैं कि ऐसे कौन से NPS Tax Benefits हैं जो धन निकासी पर मिलते हैं।

5. आंशिक निकासी पर (Partial withdrawal)-

वर्ष 2017 से पहले NPS से किसी तरह के आंशिक निकासी पर टैक्स लगता था। लेकिन 2017 के बजट में सरकार ने NPS से आंशिक निकासी पर टैक्स छूट प्रदान की और यह 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया।

अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी NPS में किए गए योगदान के 25% तक की आंशिक निकासी करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

लेकिन इस आंशिक निकासी के हेतु निम्न लिखित शर्तें हैं-

A) कर्मचारी को एनपीएस प्रणाली शामिल हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों।

B) कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ही यह आंशिक निकासी की जा सकती है, जैसे-

i) बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए

ii) बच्चों की शादी के लिए

iii) अपने या अपनी पति/पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवासीय मकान या फ्लैट के निमार्ण/खरीद के लिए। लेकिन यदि कर्मचारी के स्वयं के नाम पर व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त कोई आवासीय मकान या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अंतर्गत आहरण की अनुमति नहीं होगी।

iv) कर्मचारी या उसकी पत्नी /पति, उनके बच्चों सहित कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों और आश्रित माता-पिता के किसी विशेष बीमारी के ईलाज के लिए।

C) NPS में योगदान देने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान कर्मचारी अधिकतम केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकता है।

लेकिन ध्यान रहे यह जो 25% तक की आंशिक निकासी है वह कर्मचारी द्वारा दिए गए योगदान का है ना कि फंड में जमा की गई कुल राशि का।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 5 साल में Tier-I खाते में 3 लाख रुपये का और सरकार ने 4 लाख रुपये का योगदान दिया है। इस तरह फंड में जमा कुल राशि 7 लाख रुपये होगी। लेकिन कर्मचारी केवल अपने योगदान यानी 3 लाख के 25% तक की आंशिक निकासी कर सकता है। इस तरह वह अधिकतम 75 हजार रुपये निकाल सकता है।

6. सेवानिवृत्ति के समय मैच्योरिटी राशि पर

सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय अपने Tier-I खाते के फंड का 60% एकमुश्त निकासी कर सकता है जो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। यह कर छूट 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है।

शेष 40% राशि का उपयोग कर्मचारी को Annuities खरीदने में करना पड़ता है और यह भी कर मुक्त है।

सरकारी कर्मचारी ये Annuities किसी भी Annuity Service Provider से खरीद सकता है जो IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority द्वारा Registered होते हैं और PFRDA द्वारा सूचीबद्ध होते हैं।

New Tax Regime और NPS Tax Benefits:
बजट 2020 के अंतर्गत सरकार ने एक नए Income Tax Slab System को पेश किया।

इसके नए टैक्स कानून के अनुसार यदि कोई NPS कर्मचारी इस नए Tax Slab System को चुनता है तो उसे आयकर की धार 80CCD (1B) या 80CCD (1) और 80C के तहत मिलने वाले आयकर छूट का लाभ नहीं मिलता है।

लेकिन राहत की बात यह है कि इस नए Tax Slab System को चुनने के बाद भी उसके NPS खाते में सरकार द्वारा योगदान दिए गए धन पर Section 80CCD (2) के तहत उसे NPS Tax Benefits मिलेगा।

संक्षिप्तकि-

1.सरकार के एक नए आयकर बचत स्कीम के अनुसार सरकारी कर्मचारी Tier-II में निवेश धन पर भी NPS Tax Benefits ले सकता है। लेकिन इसका Lock-in period तीन साल का होगा।

2. Tier-I में कर्मचारी द्वारा दिया गया योगदान उसके Basic Pay और DA के योग के 10% होता है और सरकार द्वारा दिया गया योगदान उसके Basic Pay और DA के योग के 14% है।

3. Section 80CCD (1) के तहत मिलने वाला कर लाभ Section 80C के तहत मिलने वाले कर लाभ की समग्र सीमा 1.50 लाख रुपये के भीतर ही हो सकता है।

4. Section 80CCD(1B) के तहत सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक की कर छूट के लिए दावा कर सकता है।

5. एक सरकारी कर्मचारी Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) के तहत कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक का NPS Tax Benefits प्राप्त कर सकता है।

6. Section 80CCD (2) के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारी के Tier-I में दिया गया योगदान पूरी तरह से कर मुक्त होता है।

7. कुछ शर्तों का पालन करते हुए यदि कोई सरकारी कर्मचारी NPS में किए गए योगदान के 25% तक की आंशिक निकासी करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

8. सेवानिवृत्ति के समय कोई सरकारी कर्मचारी अपने Tier-I खाते के फंड का 60% एकमुश्त निकासी कर सकता है जो पूरी तरह से कर मुक्त होता है।

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2 thoughts on “NPS Tax Benefits in Hindi | NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 प्रमुख Tax Benefits”

  1. Kya employer ka contribution Gross income me shamil hoga ki nahi… Kya Gross income me shamil kiye bina Tax exemption le sakte hain..

    Reply
    • Empoyer ka contribution bhi uski salary ka part hota hai. lekin IT calculate karte samay ise exemption ke antargat 80C me rakha jata hai.

      Reply

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