Casual Leave in Hindi और अन्य Leave Rules for Central Government Employees : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार के Leave उपलब्ध कराती है। जिनमें प्रमुख हैं- Earned Leave, Half-pay Leave, Commuted Leave इत्यादि।
लेकिन सभी कर्मचारियों को इन Leave के बारे में पता नहीं रहता है। खासकर उन कर्मचारियों को जो सरकारी कार्यालय में नई जॉइनिंग करते हैं।
ऐसे सरकारी कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन तो करते हैं लेकिन Leave Rules की अच्छी जानकारी नहीं होने के कारण वे छुट्टियों का सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं।
इसलिए, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले Leave के बारे में विभिन्न प्रकार के Leave Rules की जानकारी रहनी चाहिए।
इस लेख में हमनें Leave Rules for Central Government Employees के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि इससे आपलोगों को जरूर कुछ फायदा मिलेगा।
तो आईए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण Leave Rules for Central Government Employees कौन-कौन से हैं।
यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारियों के लिए Earned Leave Encashment क्या होता है?
Leave Rules for Central Government Employees
Casual Leave Rules in Hindi
Casual Leave भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी विशेष नियम के अधीन Leave नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य Casual Leave की अधिकतम राशि एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिन है।
एक सरकारी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, एक बार में अधिकतम 5 दिन का Casual Leave लेने की अनुमति दी जा सकती है। Casual Leave आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। Casual Leave पर एक सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और वेतन बाधित नहीं होता है।
Casual Leave को केवल Special Casual Leave या Vacation के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। साथ ही इसे ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
Casual Leave की अवधि के दौरान पड़ने वाले रविवार और छुट्टियों को Casual Leave के भाग के रूप में नहीं गिना जाता है। रविवार/ public holidays/restricted holidays/weekly off को Casual Leave में prefixed/ suffixed के रूप में लगाया जा सकता है।
किसी Official Tour के दौरान Casual Leave लिया जा सकता है, लेकिन इस अवधि के लिए कोई Daily Allowance नहीं दिया जाएगा।
एक सरकारी कर्मचारी Casual Leave के दौरान एलटीसी (Leave Travel Concession) का लाभ उठा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महत्वपूर्ण Leave हैं- Earned Leave, Commuted Leave, Half Pay Leave, Child Care Leave, Maternity Leave, Paternity Leave, Study Leave and Casual Leave
इस लेख में हम इन्हीं महत्वपूर्ण Leave के बारे में एक-एक करके विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
Earned Leave Rules for Central Government Employees
किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए Earned Leave बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह Leave एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित यानि Earned किया जाता है। अर्थात Earned Leave, उसके द्वारा कार्य किए गए दिवसों के बदले उसे दिया जाता है।
एक सरकारी कर्मचारी के Leave Account में एक वर्ष में 30 Earned Leave जमा किए जाते हैं, यानी एक महीने में 2.5 Earned Leave.
ये 30 Earned Leave उस कर्मचारी के Leave Account में साल में दो बार जोड़े जाते हैं। एक बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई को 15-15 Earned Leave उसके Leave Account में advance में जमा कर दिए जाते हैं।
एक सरकारी कर्मचारी के Leave Account में अधिकतम 300 Earned Leave जमा किए जा सकते हैं। ये 300 Earned Leave उन Earned Leave को घटाने के बाद होंगे जिनके लिए उस सरकारी कर्मचारी ने अपने Service Period के दौरान Earned Leave Encashment ले लिया है।
जब कोई नया सरकारी कर्मचारी (Fresh Recruit) किसी सरकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह जिस Half Year में office जॉइन करता है, उस Half Year के पूरा होने तक प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 Earned Leave उसके Leave Account में जमा किए जाते हैं।
यदि Earned Leave एक दिन के fraction में प्राप्त हो रही है तो उसे निकटतम दिन में Round off कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि Earned Leave 7.5 है तो इसे 8 दिन कर दिया जाता है।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किया जाता है तो दूरी के हिसाब से उसे Earned Leave के रूप में Joining Time मिलता है जो अधिकतम 10 दिन होता है।
यदि वह कर्मचारी मिले हुए Joining Time को Avail नहीं करता है तो उसे Earned Leave के रूप में उसके Leave Account में जोड़ दिया जाता है।
लेकिन इसके लिए उस कर्मचारी को संबंधित सेक्शन में इसकी सूचना देनी पड़ती है कि वह उसने Joining Time का उपयोग नहीं किया है और इसे उसके Leave Account में जोड़ दिया जाए।
यदि वह Joining Time में से कुछ दिनों का उपयोग कर लेता है तो बचे हुए दिनों को उसके Leave Account में जोड़ दिया जाता है।
लेकिन जब उस सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण उसी शहर के भीतर होता है तो उसे Joining Time के रूप में एक दिन मिलता है। यदि वह इस Joining Time का उपयोग नहीं करता है तो इसे Earned Leave के रूप में उसके Leave Account में जमा नहीं किया जा सकता है।
एक सरकारी कर्मचारी एक बार में अधिकतम 180 Earned Leave को avail कर सकता है। लेकिन कुछ मामलों में ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ अधिकारी एक बार में 180 दिनों से अधिक Earned Leave को avail कर सकते हैं। बशर्ते ये छुट्टियां (180 दिनों से अधिक) भारत के बाहर, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में खर्च की जाती हैं।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है, तो वह Leave Preparatory to Retirement के रूप में एक बार में 300 दिनों तक का Earned Leave ले सकता है।
Half Pay Leave Rules for Central Government Employees
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक सरकारी कर्मचारी को 20 Half Pay Leave मिलते हैं। यह भी उसके Leave Account में अग्रिम रूप से जमा कर दिए जाते हैं।
HPL भी Earned Leave की तरह साल में दो बार Leave Account में जमा किए जाते हैं अर्थात 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन। प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 HPL. यदि यह भी Fraction में प्राप्त होता है तो इसे निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जाता है।
इसी तरह यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत होने वाला है या रिजाइन करता है तो सेवानिवृत्त होने या रिजाइन करने के माह तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 Half Pay Leave की दर से उसके Leave Account में जमा किए जाएंगे।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु उसके Service Period के दौरान हो जाती है तो इस मामले में, मृत्यु की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिनों की दर से Half Pay Leave उस कर्मचारी के Leave Account में जमा किए जाएंगे।
सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की स्थिति में, सेवा के अंतिम कैलेंडर माह से पहले के कैलेंडर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिनों की दर से Half Pay Leave उस कर्मचारी के Leave Account में जमा किए जाएंगे।
एक सरकारी कर्मचारी Half Pay Leave या तो चिकित्सा प्रमाण पत्र ( Medical Certificate) के साथ या उसके बिना ले सकता है।
Commuted Leave Rules for Central Government Employees
Commuted Leave कोई अलग प्रकार का Leave नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार केवल Half Pay Leave को Commuted Leave में बदल दिया जाता है।
एक सरकारी कर्मचारी Medical Certificate के आधार पर Commuted Leave का लाभ उठा सकता है जो Half Pay Leave की संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास अपने Leave Account में 50 Half Pay Leave हैं तो वह 25 से अधिक Commuted Leave प्राप्त नहीं कर सकता है।
निम्नलिखित शर्तों के अधीन Medical Certificate के बिना भी Commuted Leave का लाभ उठाया जा सकता है-
1. एक सरकारी कर्मचारी Public Interest में प्रमाणित अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 90 दिनों तक का लाभ उठा सकता है। 2. एक महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अधिकतम 60 दिनों तक का लाभ उठा सकती है। 3. एक महिला सरकारी कर्मचारी अधिकतम 60 दिनों तक लाभ उठा सकती है यदि वह एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है और उसके दो से कम जीवित बच्चे हैं।
एक सरकारी कर्मचारी, जिसने अवकाश शेष अर्जित किया है, परिवर्तित अवकाश के लिए अनुरोध कर सकता है और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
Maternity Leave Rules for Central Government Employees
एक महिला कर्मचारी को गर्भावस्था के दौरान खुद की देखभाल करने के लिए Maternity Leave प्रदान किया जाता है। महिला कर्मचारी जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वे Maternity Leave के लिए Eligible हैं।
सक्षम अधिकारी द्वारा पात्र महिला कर्मचारी को इसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए Maternity Leave दिया जा सकता है। गर्भपात, जिसमें Miscarriage भी शामिल है, के मामले में, Maternity Leave 45 दिनों से अधिक नहीं होगा।
Maternity Leave की अवधि के दौरान, वह महिला सरकारी कर्मचारी पूर्ण वेतन के लिए पात्र होगी। यह वेतन छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त वेतन के बराबर होगा।
Maternity Leave भी अलग से प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे Earned Leave या अन्य किसी Leave से घटाया नहीं किया जाएगा।
Maternity Leave को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ भी जोड़ा जा सकता है और इसे continue रखा जा सकता है। Maternity Leave के अलावा जो अन्य Leave लिए जाएंगे वो बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के दो वर्ष तक लिए जा सकते हैं। जिसमें 60 दिनों तक Commuted Leave और Leave Not Due शामिल होंगे।
Paternity Leave for Central Government Employees
पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक अलग छुट्टी प्रदान की जाती है, जिसे Paternity Leave कहा जाता है।
एक पुरुष सरकारी कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, Paternity Leave के लिए पात्र है। वह एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने के मामले में भी Paternity Leave के लिए पात्र है। यदि इस अवधि के भीतर सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी नहीं ली जाती है, तो इसे Lapsed माना जाएगा।
वह अपनी पत्नी के प्रसव से 15 दिन पहले या बच्चे की डिलीवरी की तारीख से छह महीने तक Paternity Leave का लाभ उठा सकता है। वह वैध बच्चे को गोद लेने की तारीख से 15 दिनों के Paternity Leave के लिए भी पात्र है।
Paternity Leave की अवधि के दौरान, वह सरकारी कर्मचारी पूर्ण वेतन के लिए पात्र होगा। यह वेतन छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त वेतन के बराबर होगा।
Paternity Leave भी अलग से मिलता है और उसके Earned Leave से कोई छुट्टी नहीं काटी जाएगी।
Child Care Leave for Central Government Employees
यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी के नाबालिग बच्चे हैं, तो उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए Child Care Leave दी जा सकती है। वह अन्य जरूरतों जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए Child Care Leave का लाभ उठा सकती है।
उसे दो बच्चों की देखभाल के लिए उसकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए Child Care Leave दी जा सकती है।
ऐसा पुरुष सरकारी कर्मचारी जो एकल है और अपने बच्चों की देखभाल करता है, वह भी Child Care Leave का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
उपरोक्त दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र नहीं हैं यदि बच्चा अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र का है।
Child Care Leave की अवधि के दौरान वह सरकारी कर्मचारी पूर्ण वेतन के लिए पात्र होगा। यह वेतन छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त वेतन के बराबर होगा।
Child Care Leave का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता है। यह Leave भी अलग से प्रदान किया जाता है और Earned Leave से नहीं काटा जाता है।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने एक बार में 730 दिन अर्थात 2 वर्ष का लाभ उठाया है और तीसरे वर्ष के लिए जारी रखना चाहता / चाहती है तो उसे तीसरे वर्ष के लिए leave not due और commuted leave ( बिना medical certificate के) के रूप में 60 दिनों तक की अनुमति दी जा सकती है।