कोई सरकारी कर्मचारी अपने Eligibility और आवश्यकता के अनुसार NPS से पूर्ण रूप से बाहर (Exit from NPS) निकल सकता है।
Old Pension Scheme के तहत सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी को एक एकमुश्त राशि दे दी जाती है और हर महीने पेंशन भी मिलता रहता है। इसके अलावा उस कर्मचारी का किसी प्रकार का धन सरकार के पास नहीं रह जाता है।
लेकिन New Pension Scheme के तहत NPS खाते से धन निकासी के नियम एकदम अलग हैं। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी अपने NPS Account में जमा धन से आंशिक रूप से निकासी कर सकता है। वह NPS से पूर्ण रूप से बाहर कुछ ही शर्तों के अंतर्गत निकल सकता है।
Retirement के समय भी उसे अपने NPS Account से पूरा धन निकालने की अनुमति नहीं होती हैं।
इस लेख में हमने Exit from NPS के बारे में जानकारी दी है। जिसमें यह बताया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी किन शर्तों के तहत NPS से बाहर निकलने के योग्य है। साथ ही आंशिक निकासी यानि Partial Withdrawal from NPS के बारे में भी जानकारी दी गई है।
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नई पेंशन योजना से बाहर निकलें / Exit from NPS
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के विनियम, 2015 (Regulations, 2015 of PFRDA ) के तहत केंद्र सरकार का कर्मचारी New Pension Scheme से बाहर निकल सकता है । वह निम्नलिखित स्थितियों में New Pension Scheme से बाहर निकल सकता है-
सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर (Exit from NPS on Superannuation)
जब कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे अपने एनपीएस खाते में कुल संचित राशि का कम से कम 40% का उपयोग Annuity की खरीद के लिए करना होता है। केंद्र सरकार उस कर्मचारी को इस Annuity के लाभ से मासिक पेंशन प्रदान करती है।
शेष राशि अर्थात उसकी कुल संचित राशि का 60% सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान किया जाता है।
वह सरकारी कर्मचारी अपने NPS खाते से पूर्ण निकासी भी कर सकता है। इसके लिए यह शर्त है कि सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके NPS खाते में 2 लाख या उससे कम धन बचा हो।
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर (Exit from NPS after Death)
जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके एनपीएस खाते में जमा राशि का कम से कम 80% धन का उपयोग Annuity की खरीद के लिए किया जाता है।
केंद्र सरकार इस Annuity के द्वारा मिलने वाले लाभ से उस सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति को मासिक वेतन प्रदान करती है।
उसके NPS खाते में शेष राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त के रूप में किया जाता है।
यदि Subscriber की मृत्यु की तिथि को NPS खाते में कुल राशि 2 लाख से कम या उसके बराबर है, तो नामिती / कानूनी उत्तराधिकारी पूर्ण निकासी के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, यदि परिवार के सदस्य पारिवारिक पेंशन (family pension) का विकल्प चुनते हैं, तो सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी संचित पेंशन राशि को आगे के निपटान के लिए नोडल कार्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
जब सरकारी कर्मचारी समयपूर्व NPS से बाहर निलकता है(Premature Exit from NPS)
यदि कोई सरकारी कर्मचारी Voluntary Retirement लेता है तो वह New Pension Scheme से समयपूर्व बाहर निकल सकता है।
New Pension Scheme से बाहर निकलते समय यदि उसके NPS खाते में 2.5 लाख या इससे कम संचित धन है तो वह उसे पूरी तरह से (100%) निकाल सकता है।
यदि उसके NPS खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक धन संचित है तो उसे उस संचित धन का कम-से-कम 80% का उपयोग Annuity खरीदने में करना पड़ेगा, जिससे उसे सरकार मासिक पेंशन दे सके।
शेष राशि अर्थात उसकी कुल संचित राशि के 20% का एकमुश्त भुगतान उस सरकारी कर्मचारी को कर दिया जाता है।
NPS से आंशिक निकासी / Partial Withdrawal from NPS
केंद्र सरकार का कर्मचारी कुछ शर्तों के तहत अपने New Pension Scheme खाते से आंशिक रूप से निकासी कर सकता है।
NPS से आंशिक निकासी की शर्तें निम्नलिखित हैं-
- सरकारी कर्मचारी को New Pension Scheme से जुड़े हुए कम-से-कम 3 साल हो गए हों।
- Withdrawal (निकासी) के समय वह New Pension Scheme में अपने द्वारा किए गए कुल योगदान का अधिकतम 25% निकाल सकता है।
- वह नीचे दिए गए Specific Reasons यानि निर्दिष्ट कारणों के अंतर्गत ही अपने New Pension Scheme से निकासी कर सकता है-
i) बच्चों की उच्च शिक्षा।
ii) बच्चों की शादी।
iii) अपने स्वयं के नाम पर या अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवासीय घर या फ्लैट की खरीद / निर्माण के लिए। यदि अभिदाता के पास पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा एक आवासीय घर या फ्लैट है, तो इन विनियमों (regulations) के तहत किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iv) निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए- सब्सक्राइबर को उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे और आश्रित माता-पिता सहित बच्चे। - एक सरकारी कर्मचारी New Pension Scheme में अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी कर सकता है।
- स्व-घोषणा के माध्यम से एनपीएस ग्राहकों की आंशिक निकासी में आसानी- ग्राहकों को स्व-घोषणा के आधार पर आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी और इस तरह आंशिक निकासी के कारणों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से दूर किया जाएगा, जो अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के अधीन होगा। प्रति कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 14-01-2021
निष्कर्ष
New Pension Scheme से बाहर निकलना (Exit from NPS) या आंशिक निकासी (Partial Withdrawal from NPS) के लिए कई शर्तें हैं। यह Old Pension Scheme जैसा आसान नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके NPS खाते में जमा धन का केवल 60% ही उसे दिया जाता है। शेष राशि से उसे Annuity खरीदना जरूरी होता है।
लेकिन कुछ स्थितियों में NPS खाते में जमा पूरे धन को निकाला जा सकता है।
इस लेख में हमनें ऐसी ही शर्तों और स्थितियों के बारे में जानकारी दी है जिनके अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी अपने NPS खाते से धन की निकासी कर सकता है या पूरी तरह से NPS से बाहर आ सकता है।