सरकारी कर्मचारियों के लिए Earned Leave Rules
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Earned Leave को हिन्दी में अर्जित अवकाश कहते हैं। यानि यह कर्मचारियों द्वारा अर्जित किया गया अवकाश होता है।
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Earned Leave सबसे महत्वपूर्ण अवकाश है जो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी शर्त के उपलब्ध है।
क्योंकि यह अवकाश सरकारी कर्मचारियों निर्दिष्ट दिनों के लिए काम करके Earn यानि अर्जित किया गया रहता है।
किसी सरकारी कर्मचारी के Leave Account में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को advance में ही Earned Leave जोड़ दिए जाते हैं।
पहले छह महीने यानी 1 जनवरी से 30 जून के लिए 15 दिन और अगले छह महीने यानि 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए 15 दिन।
लेकिन कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी अपनी पूरी Service Period में अधिकतम 300 Earned Leave ही जमा कर सकता है।
ये 300 Earned Leave कर्मचारी द्वारा Leave Travel Concession के दौरान Encashed कराए गए EL के बाद हैं।
300 Earned Leave के बाद जुड़ने वाली छुट्टियाँ यदि उपयोग नहीं की जाती हैं तो वे Lapse यानि समाप्त हो जाती है।
साथ ही सरकारी कर्मचारी अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार Earned Leave Encashment का लाभ उठा सकते हैं।
किसी सरकारी कर्मचारी के लिए Earned Leave Encashment के विषय में और अधिक जानकारी के लिए नीचे क्लिक करें।
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