कोई सरकारी कर्मचारी अपने NPS Account में जमा धन से आंशिक रूप से निकासी कर सकता है। वह NPS से पूर्ण रूप से बाहर कुछ ही शर्तों के अंतर्गत निकल सकता है।
सेवानिवृत्ति पर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके NPS खाते में कुल संचित राशि का 60% ही मिलता है और 40% का उपयोग Annuity की खरीद के लिए करना होता है।
वह सरकारी कर्मचारी अपने NPS खाते से पूर्ण निकासी भी कर सकता है। इसके लिए यह शर्त है कि सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके NPS खाते में 2 लाख या उससे कम धन बचा हो
जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके NPS खाते में जमा राशि का कम से कम 80% धन का उपयोग Annuity की खरीद के लिए किया जाता है।
यदि Subscriber की मृत्यु की तिथि को NPS खाते में कुल राशि 2 लाख से कम या उसके बराबर है, तो नामिती / कानूनी उत्तराधिकारी पूर्ण निकासी के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।