7th CPC Travelling Allowance Rules क्या हैं? Transfer TA और Tour TA क्या होते हैं?
सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के Allowances मिलते हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है Travelling Allowance
लेकिन यह किसी कर्मचारी के वेतन का हिस्सा नहीं होता है, जैसे Transport Allowance (TPTA) या Dearness Allowance होते हैं।
Travelling Allowance तभी मिलता है जब कोई सरकारी कर्मचारी Office के किसी कार्य के लिए यात्रा करता है।
Travelling Allowance में सामान्यतया दो पार्ट हैं- एक यात्रा पर खर्च के लिए Allowance और दूसरा है ड्यूटी के दौरान खाने-पीने और ठहरने में हुए व्यय के लिए Allowance
इन दोनों को मिलाकर हम अक्सर Travelling Allowance को TA / DA Allowance कह देते हैं। यहाँ DA का मतलब है Daily Allowance
यदि कर्मचारी यात्रा करने के लिए अपने Eligibility के अनुसार Mode of Travelling का प्रयोग करता है तो उसे Actual Fare का Reimbursement होता है।
यदि वह कर्मचारी यात्रा के लिए Departmental Vehicle का प्रयोग करता है तो उसे यात्रा खर्च नहीं मिलता है।
जब वह कर्मचारी अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर लेता है तो उसे एक Travelling Allowance बिल अपने संबंधित कार्यालय में देना होता है।
उसे वह Travelling Allowance बिल यात्रा पूरी करने के अगले दिन से 60 दिन के अंदर कार्यालय में देना होता है।
Retirement पर Travelling Allowance बिल जमा करने की टाइम लिमिट को बढ़ाकर 60 दिन से 180 दिन कर दिया गया है।