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सरकारी कर्मचारियों के लिए New Pension Scheme क्या है?

Tier-I और Tier-II खाता

NPS में Tier-I और Tier-II खाते होते हैं। 

Tier-I में Investment अनिवार्य होता है, जबकि Tier-II में यह स्वैच्छिक होता है। 

कर्मचारी द्वारा Tier-I में निवेश 

सरकारी कर्मचारीे द्वारा NPS Tier-I में निवेश उसकेे Basic Pay और Dearness Allowance के योग के 10% होता है।

सरकार द्वारा Tier-I में निवेश 

सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के NPS Tier-I में निवेश कर्मचारी के Basic Pay और Dearness Allowance के योग के 14% होता है।

Tier-II में निवेश 

कोई सरकारी कर्मचारी Tier-II में तभी निवेश  कर सकता है जब उसका Tier-I खाता खुला हो।

फंड मैनेजर

सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गए NPS निवेश को मैनेज करने के लिए आठ फंड मैनेजर होते हैं।  

डिफ़ॉल्ट फंड मैनेजर

फंड मैनेजर नहीं चुनने पर डिफ़ॉल्ट फंड मैनेजर- 

 1. LIC Pension Fund      Limited

 2. SBI Pension Funds       Pvt. Limited

 3. UTI Retirement        Solutions Limited

Equity में निवेश

फंड मैनेजरों को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा NPS में योगदान के 50% तक को Equity में Invest करने की अनुमति है।

रिटायरमेंट के समय निकासी

रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपने NPS फंड में से केवल 60% तक की ही निकासी कर सकते हैं और शेष 40% को जीवन बीमा योजनाओं में निवेश कर दिया जाता है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा NPS में निवेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे क्लिक करें।

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